Fundamental duties

 Fundamental duties

Fundamental duties  भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंहसमिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भाग 4-क के तहत जोड़ा गया है। Fundamental duties

वर्तमान में भाग 4-क के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जबकि मूलतः इनकी संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, (2002) द्वारा जोड़ा गया। * मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समितिका गठन किया गया था। Fundamental duties

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अनुच्छेद 51क मूल कर्तव्य – भारत * के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

* (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे;
*(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;
* (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
*(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे

Fundamental duties;

*(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
*(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
* (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
* (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले;
*(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;
*(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

Fundamental duties

* (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

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The Fundamental Duties are defined as the moral obligations of all citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. These duties set out in Part IV–A of the Constitution, concern individuals and the nation.

संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें >

                  मौलिक कर्तव्य क्या है ?

भारतीय संविधान में राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक नागारिक के कुछ सामान्य मुल्यों के आधार पर देशप्रेम और राष्ट्रीय विचारों को बढ़ाने के लिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित ।

अनुच्छेद-2 और भाग चार (क) और संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए.

संविधान में मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के भाग 4 में जोड़ा गया है. मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी. 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 धारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया. वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं.  Fundamental duties

  मौलिक कर्तव्यों की संख्याँ । 

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि –

1. संविधान के नियमों का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें.
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने और उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और पालन करें.
3. भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें.
4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें.
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो. ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरोध में हो. 

6. हमारे समाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें. 
7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणीमात्र के प्रति दया भाव रखें.
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें.
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें.
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें.
11. माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना. ( यह मौलिक कर्तव्य 86 सविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया.) 

 

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